पत्नी के चरित्र के शक को लेकर हत्या
पाली।बगड़ी नगर थाना क्षेत्र के कंटालिया गांव निवासी अविनाश पुत्र नारायण लाल ने 7 जुलाई 2022 को उसकी मां संतोष देवी की गुमशुदगी दर्ज करवाई थी मां के लिए बैचेन बेटे ने ने बताया कि उसकी मां को पिता ने मोटरसाइकिल पर बिठाकर ले गए दोपहर 3 बजे पिता वापस अकेले लौटे पिता को मां के बारे में पूछा तो असंतुष्ट जवाब दिया जिसके चलते धारेश्वर महादेव मंदिर के आस पास पेट्रोल पंप के सी सी टी वी कैमरे को खंगाला गया जिसपर बेटे को शक हुआ उसने रिपोर्ट दर्ज कराई पुलिस ने पिता को हिरासत में लिया जिसे कोर्ट में पेश किया गया जिसके चलते आरोपी नारायण नाथ की राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर की जस्टिस मनीष शर्मा की एकल पीठ ने धारेश्वर मर्डर केस में सुनवाई के बाद अभियुक्त नारायण नाथ की जमानत याचिका स्वीकार की।
अधिवक्ता ने बताया कि बेटे ने पुलिस में संदेह के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके बाद एक-एक कर मां के मौत की गुत्थी सुलझी तथा पुलिस ने जांच उपरांत अभियुक्त पति नारायण नाथ पर अपने पत्नी की हत्या का आरोप माना था। अभियुक्त चार वर्षो से जेल में था । अभियुक्त की तरफ से दायर जमानत याचिका में पैरवी करते हुए तर्क दिया गया कि सिर्फ संदेह के आधार पर अभियुक्त को इस मामले में लिया है तथा अब पूरी चार्ज शीट और सबूतों को देखने से अपराध में उसख इसकी संलिप्तता नहीं बनती है, जिस पर हाई कोर्ट ने जमानत याचिका स्वीकार की। इस पुरे मामले में पैरवी राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर के अधिवक्ता पंकज चौधरी बगड़ी नगर ने की।

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