राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय निकायों के रिक्त पदों को भरने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने उपचुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार मतदान आगामी 26 मई 2025 (रविवार) को कराया जाएगा, जबकि विभिन्न पदों के लिए मतगणना 26 मई से 29 मई तक चरणबद्ध रूप से संपन्न होगी।
इस उपचुनाव में राज्य के विभिन्न जिलों में जिला प्रमुख, प्रधान, उप-प्रधान, सरपंच, नगर पालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और वार्ड पार्षदों के रिक्त पदों को भरा जाएगा। आयोग ने कहा है कि सभी निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है।
मतदान की प्रक्रिया सुबह 7:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक चलेगी। वहीं, सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। आयोग ने निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित की जाए। इसके साथ ही ईवीएम और वीवीपैट की जांच एवं डेमो प्रक्रिया समय पर पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं।
राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार, उपचुनाव उन पदों पर कराए जा रहे हैं, जहां किसी कारणवश इस्तीफा, मृत्यु या अयोग्यता के चलते पद रिक्त हो गए हैं। यह चुनाव ग्रामीण और नगरीय दोनों क्षेत्रों की राजनीतिक संरचना को प्रभावित करेंगे।
अब सभी निगाहें इन चुनावों पर टिकी हैं, जहां स्थानीय स्तर पर सत्ता संतुलन की दिशा तय होगी।
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