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पूर्व मंत्री महेश जोशी को मिली 3 दिन की अंतरिम राहत, 6 दिन रहेंगे जेल में


पूर्व मंत्री महेश जोशी को पत्नी के निधन के बाद अंतिम संस्कार और संबंधित रीति-रिवाज निभाने के लिए अदालत से तीन दिन की अंतरिम जमानत मिली है। वे छह दिन जेल में रहेंगे, इसके बाद तीन दिन के लिए उन्हें जमानत पर छोड़ा जाएगा।

महेश जोशी को हाल ही में 900 करोड़ के जल जीवन मिशन घोटाले के मामले में आरोपी पूर्व मंत्री महेश जोशी को तीन दिन की अंतरिम जमानत मिली है। उन्हें 8 से 10 मई तक की अंतरिम जमानत मिली है। इससे पहले 6 दिन (2 मई से 7 मई) जेल में रहना होगा। अब उन्हें 11 मई को सुबह 8 बजे तक सरेंडर करना होगा

 गिरफ्तारी के कुछ ही दिन बाद उनकी पत्नी का निधन हो गया, जिसके बाद जोशी ने कोर्ट से आग्रह किया कि उन्हें कुछ समय के लिए अंतरिम जमानत दी जाए, जिससे वे पत्नी के अंतिम संस्कार और पारंपरिक विधियों को पूरा कर सकें।

कोर्ट ने मानवीय आधार पर जोशी की याचिका को स्वीकार करते हुए तीन दिन की अंतरिम राहत प्रदान की है। यह राहत उन्हें 6 दिन की न्यायिक हिरासत के बाद दी जाएगी। यानी, जोशी पहले 6 दिन जेल में रहेंगे (2 से 7मई)और फिर तीन दिन के लिए बाहर आ सकेंगे।

पुलिस और प्रशासन ने कहा है कि जमानत की अवधि के दौरान सुरक्षा के उचित इंतजाम किए जाएंगे ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। जोशी के घर और कार्यक्रम स्थलों पर भी पुलिस बल तैनात किया जाएगा।

यह मामला राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा का विषय बना हुआ है। विपक्ष का कहना है कि जोशी को विशेष रियायत दी जा रही है, जबकि सत्ताधारी दल इसे मानवीय दृष्टिकोण से लिया गया फैसला बता रहा है।

अब देखना यह होगा कि तीन दिन की इस राहत के बाद जोशी दोबारा समय पर कोर्ट में उपस्थित होते हैं या नहीं। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यह राहत केवल पत्नी के निधन की परिस्थितियों को देखते हुए दी गई है और इसका केस की सुनवाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

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